Dog Lovers की हुई जीत, आक्रमक और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, SUPREME COURT ON STRAY DOGS

Written by: Juhi

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Saurabh

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने  को लेकर  अपने आदेश में एक बहुत ही बड़ा संशोधन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया था. कि दिल्ली एनसीआर एरिया में जितने भी आक्रामक और आवारा कुत्ते हैं.

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उनको शेल्टर होम भेज दिया जाएगा. इसके बाद कई सारे पशुओं के रखरखाव करने वाले एनजीओ साथी पशु प्रेमी जनता ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया. यह विरोध का जंग एक हफ्ते से ज्यादा देखने को मिला. साथ ही आवारा कुत्तों को सेंटर होम में भेजने पर बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्रीने भी चिंता व्यक्त की थी. कुछ ने इस आदेश को सही ठहराया था. तो वहीं कुछ एक्टर्स ने इस आदेश को गलत में ही बताए थे.

 सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश की खास बातें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नए फरमान जारी किए हैं जिसके मुताबिक जिन भी आवारा कुत्तों को सेंटर होम भेजा गया उन आक्रामक और आवारा कुत्तों का टीकाकरण कराया जाएगा. उसके बाद उनको छोड़ जाएगा.  जिन कुत्तों को गंभीर बीमारियां है.  और जो इंसानों पर खूंखार हमले कर सकते हैं . उन कुत्तों को अभी शेल्टर होम में ही रखा जाएगा.

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IMAGE CREDIT: PIXABAY

यह फैसला  विक्रम नाथ की अगवाई में तीन जजों की पीठ ने यह निर्देश दिए हैं. आवारा और आक्रामक कुत्तों के मामले से संबंधित कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी आदेश जारी कर दिया गया है.  कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से फीडिंग जॉन की व्यवस्था की जाएगी. इससे  कुत्तों को रखने के लिए एक निश्चित जगह की व्यवस्था हो सकेगी.  किसी भी भीड़ भार वाले सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं  खिलाया जाएगा. और कोर्ट के आदेश को यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे पर कार्यवाही भी होगी.

जिस कुत्ते को जिस जगह से उठाया गया है. उसको वापस उसी जगह भेज दिया जाएगा. सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. यदि किसी व्यक्ति को कुत्तों को खाना खिलाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है. या फिर कोई व्यक्ति नए नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है. तो उस  नंबर पर उस व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

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IMAGE CREDIT: PIXABAY

वकील और याचिका कर्ता  नानीता  शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश को संतुलित  बताया है. कोर्ट ने सभी राज्यों को इस मामले में हस्तक्षेप करने के आदेश भी दिए हैं. आवारा कुत्तों से संबंधित  सभी राज्यों में जितने भी लंबित मामले हैं. उनको एक कानून में समेट कर देखा जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उनका  शेल्टर होम में ही रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को कुत्तों के रख रखाव के लिए निर्धारित एरिया बताने आदेश जारी किया गया है.

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